पेंशन का दस्तावेज़

                                

वृद्धावस्था पेंशन का दस्तावेज़विधवा पेंशन का दस्तावेज़
निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन
1.आधार कार्ड। 
2.राशन कार्ड 
15 साल पुराना
3. वोटर आईडी कार्ड   15 साल पुराना 
4.पासपोर्ट साइज फोटो 2
5.पैन कार्ड। 
6.हरियाणा निवास    प्रमाण पत्र। 
7.परिवार पहचान पत्र। 
8. बैंक की पासबुक कॉपी की फोटो
 
नोट:- वृद्धावस्था पेंशन 60 वर्ष पूर्ण होने पर ही बनती है।








1आधार कार्ड। 
2. राशन कार्ड 15 साल पुराना। 
3. वोटर आईडी कार्ड 15 साल पुराना।
4. 
पासपोर्ट साइज फोटो 2
5. पैन कार्ड
6. हरियाणा निवास    प्रमाण पत्र। 
7. परिवार पहचान पत्र.
8. बैंक की पासबुक कॉपी की फोटो
9. मृत्यु प्रमाण पत्र।
10. पार्षद/विधायक/आदि द्वारा प्रमाणित प्रपत्र।


नोट:- विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाणपत्र जरूर होना चाहिए।



1. बच्चों का आधार कार्ड
2. बच्चों के बैंक कॉपी (पासबुक) की फोटो।
3. परिवार पहचान पत्र
4. जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल के लैटर पैड पर  बच्चों का रिकॉर्ड।
5. माँ का आधार कार्ड.
6. हरियाणा निवास    प्रमाण पत्र। 
7. 
मृत्यु प्रमाण पत्र।
8. 
पार्षद/विधायक/आदि द्वारा प्रमाणित प्रपत्र।
9. 
पासपोर्ट साइज फोटो 2
10. माँ का मतदाता पहचान पत्र।
11. माँ का राशन कार्ड।


नोट:- बच्चों की पेंशन सिर्फ 18 साल होने तक ही आती है।

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